मुख्य संवाददाता, दिसम्बर 11 -- Jan Vishwas Act: उत्तराखंड में सामान्य श्रेणी के अपराधों में जेल की सजा का प्रावधान समाप्त करते हुए सात विभिन्न ऐक्ट के स्थान एक नया संयुक्त जन विश्वास ऐक्ट लागू किया जाएगा। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता आयोजित कैबिनेट बैठक में जन विश्वास ऐक्ट के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। जेल की सजा के प्रावधान की जगह जुर्माने की राशि को पांच गुना तक बढ़ाया गया है। जन विश्वास ऐक्ट में जहां ज्यादातर अपराधों में जेल की सजा को खत्म कर दिया है। वहीं पर्यावरण से जुड़े मामलों में सख्ती को काफी बढ़ाया गया है। उत्तराखंड नदी घाटी विकास एवं प्रबंधन अधिनियम 2005 में नए ऐक्ट के तहत गंभीर पर्यावरणीय अपराधों के लिए नया कठोर दंड लागू किया गया है। इसमें 50 हजार रुपये जुर्माना भी होगा और दो महीने की जेल की सजा भी ह...
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