देहरादून, मार्च 19 -- उत्तराखंड के सभी मेडिकल स्टोरों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के साथ ही 20 दिन तक रिकार्डिंग रखना अनिवार्य होगा। फूड एंड ड्रग विभाग की ओर से इस संदर्भ में एसओपी तैयार की जा रही है। विदित है कि राज्य में दवा की दुकानों का लाइसेंस सिर्फ प्रशिक्षित फार्मासिस्ट को ही मिल सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने लाइसेंस दूसरे लोगों को मेडिकल स्टोर चलाने के लिए दिए हैं। ऐसे कई लोग पिछले दिनों में नकली और नशीली दवाओं को बेचने के मामलों में पकड़े जा चुके हैं। सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर राजेश कुमार के निर्देश पर फूड एंड ड्रग विभाग ने हाल ही में राज्य भर में इसके लिए सत्यापन अभियान व छापेमारी अभियान चलाया था। जिसमें कुछ मामले पकड़ में भी आए हैं। ऐसे में अब सभी मेडिकल स्टोरों की जांच के साथ ही वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाने अन...