देहरादून, फरवरी 18 -- उत्तराखंड के नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण का लाभ प्रदेश के मूल निवासी को ही मिलेगा। सूत्रों के अनुसार, इस संबंध में विधानसभा द्वारा गठित प्रवर समिति बजट सत्र के दौरान स्पीकर ऋतु खंडूड़ी को रिपोर्ट सौंप सकती है। उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959) संशोधन विधेयक के परीक्षण के लिए गठित प्रवर समिति की सोमवार को विधानसभा स्थित सभा कक्ष में बैठक हुई। इसमें निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर चर्चा की गई। गैरसैंण में मानसून सत्र में पेश उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959)में सुधार को लेकर समिति की ओर से कुछ संस्तुतियां दी गईं। इसके तहत भविष्य में निकाय चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर होने वाले रैपिड सर्वे से पूर्व शहरी विकास विभाग इसके लिए नियमावली बनाएगा। नियमावली में उत्तराखंड के मूल निवासियों ...
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