देहरादून, फरवरी 19 -- उत्तराखंड में 11 जिलों में दूसरे राज्य के लोगों के कृषि, उद्यान की जमीन खरीदने पर प्रतिबंध हरिद्वार, उधम सिंह नगर को छोड़ बाकी 11 जिलों में प्रतिबंध, कैबिनेट से पास हुआ भू कानून देहरादून, मुख्य संवाददाता। धामी सरकार के बहुप्रतिक्षित भू कानून को बुधवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नए भू कानून में उत्तराखंड से बाहर के दूसरे राज्य के लोगों के लिए कृषि, उद्यान की जमीन खरीद को प्रतिबंधित कर दिया है। हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़ शेष 11 जिलों में दूसरे राज्य के लोग कृषि, उद्यान की जमीन नहीं खरीद पाएंगे। सिर्फ हरिद्वार और उधमसिंह नगर में ही बाहर वाले कृषि, उद्यान के लिए जमीन खरीद सकेंगे। पहाड़ों पर बाहर के लोगों के तेजी से जमीन खरीदने से तेजी से होते डेमोग्राफिक बदलाव को रोकने को जमीन खरीद प्रक्रिया पर शिकंजा कस दिया गय...