नैनीताल, अप्रैल 13 -- नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र में झुग्गियों पर शुरू हुई बुल्डोजर की कार्रवाई को लेकर दायर प्रार्थना पत्र पर शनिवार शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। इन बस्ती वालों के विशेष अंतरिम राहत के अनुरोध पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने कार्रवाई संबंधित आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार से कहा है कि सुनवाई का अवसर दिए बिना बस्तियों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न्यायोचित नहीं है। क्योंकि इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन भी है, इसलिए उसका अनुपालन आवश्यक है। प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया कि उन्हें सुनवाई का मौका तक नहीं दिया जा रहा है। सीधे बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों ने नदियों, नालों, जल स्रोतों और गधेरों को पा...