नैनीताल, नवम्बर 10 -- उत्तराखंड में नैनीताल जिले के रामनगर में बंद पड़े स्लाटर हाउस (बूचड़खाने) को चालू करने को लेकर सोमवार को हाई कोर्ट का फैसला आ गया। इस दौरान उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि वह रामनगर के उप जिलाधिकारी की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर एक सप्ताह में कार्रवाई करे। जस्टिस रवीन्द्र मैठाणी और जस्टिस आलोक महरा की खंडपीठ ने रामनगर निवासी अनस कुरैशी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि रामनगर के खत्याड़ी में संचालित स्लाटर हाउस को रामनगर नगर पालिका ने अकारण बंद कर दिया है। उन्होंने बताया कि स्लाटर हाउस ना केवल सभी मानकों को पूरा करता है, बल्कि प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) की ओर से भी स्लाटर हाउस को संचालित करने की विधिवत अनुमति मिली हुई है, इ...