चंपावत, जनवरी 12 -- उत्तराखंड के चंपावत जिला प्रशासन ने टनकपुर क्षेत्र के 20 गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री पर तत्काल रोक लगा दी है। सितारगंज से टनकपुर के बीच एनएच-125 के चार लेन चौड़ीकरण परियोजना के मद्देनजर उक्त आदेश जारी किया गया है। इस सड़क निर्माण के लिए जल्द ही जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके तहत गांवों में जमीन के स्वरूप में बदलाव और बैनामे को प्रतिबंधित किया गया है।जमीन की खरीद बिक्री पर रोक चंपावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सोमवार को बताया कि जिला प्रशासन ने नेशनल हाईवे-125 के चौड़ीकरण को देखते हुए टनकपुर के 20 गांवों में जमीन की खरीद बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की ओर से एनएच-125 के सितारगंज से टनकपुर अनुभाग के बीच चार लेन चौड़ीकरण का कार्य प...