देहरादून, सितम्बर 19 -- जीएसटी के 22 सितंबर से लागू होने वाले नए स्लैब लागू करने के लिए उत्तराखंड ने भी राज्य स्तरीय अधिसूचना जारी कर दी। शुक्रवार को वित्त सचिव दिलीव जावलकर ने इसके आदेश किए। जीएसटी के अब केवल पांच और 12 प्रतिशत के दो स्लैब रहेंगे। जीएसटी के दरें कम होने से उपभोक्ताओं को आम जीवन, स्वास्थ्य, कारोबार से जुड़ी वस्तु और बीमा पालिसी सस्ते दाम पर मिलने लगेंगी। मालूम हो कि जीएसटी परिषद् की 56 वीं बैठक के फैसलों के अनुसार केंद्र सरकार ने 15 सितंबर को नई दरों के बाबत कई अधिसूचनाएं जारी की हैं। उसके तहत उत्तराखंड ने भी राज्य स्तरीय अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। जीएसटी दरों में परिवर्तन का लाभ 22 सितंबर से लागू होगा। मीडिया कर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जीएसटी में परिवर्तन से विभिन्न सेक्टर में कई वस्तुओ...
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