नैनीताल, मार्च 4 -- नैनीताल हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव की आरक्षण रोटेशन नियमावली-2024 को चुनौती वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की। सोमवार को न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने उत्तराखंड सरकार को एक सप्ताह में आरक्षण रोटेशन पर शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए। साथ ही, सरकार को सभी विजयी प्रत्याशियों को इस मामले की जानकारी उपलब्ध कराने को भी कहा। विजयी प्रत्याशियों को अपना पक्ष रखने का विकल्प भी दिया।इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च की तिथि तय की गई है। अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगर पालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत और उत्तरकाशी पालिका में मेयर एवं अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों ने राज्य सरकार की आरक्षण नियमावली-2024 को चुनाव से पहले चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सरकार को आरक्षण नियमावली बनाने का अधिकार नहीं है और सरकार क...