देहरादून, मई 28 -- उत्तराखंड में आयुर्वेद की दवाओं की बिक्री के लिए भी लाइसेंस अनिवार्य होगा। भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड की ओर से इस संदर्भ में प्रस्ताव तैयार किया गया है जिस पर शासन स्तर पर जल्द निर्णय होने की उम्मीद है। दरअसल, एलोपैथी और होम्योपैथी दवाओं की बिक्री लाइसेंस के आधार पर होती है, लेकिन आयुर्वेद में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इस वजह से कोई भी दुकानदार आयुर्वेद की दवा बेच सकता है। आयुर्वेद के फार्मेसी बेरोजगार लंबे समय से इस व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहे हैं। इसी के आधार पर भारतीय चिकित्सा परिषद ने पूर्व में आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री के लिए लाइसेंस की व्यवस्था बनाने और प्रशिक्षित आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों को ही यह जिम्मा दिए जाने के संदर्भ में प्रस्ताव पारित किया था। परिषद के इस प्रस्ताव पर अब शासन स्तर पर कवायद शुरू ह...
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