देहरादून, दिसम्बर 16 -- देहरादून पोक्सो अदालत में उत्तराखंड पुलिस की झूठी रेप की कहानी बेनकाब हुई है। अदालत ने नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी गाजी अब्बास को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है। कोर्ट में पीड़िता और उसकी मां ने पुलिस की कहानी को पूरी तरह खारिज कर दिया। मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी आरोप साबित नहीं हो सके। पोक्सो कोर्ट की जज अर्चना सागर ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक मामला रायपुर थाने का है। पीड़िता की मां की ओर से 29 अक्तूबर 2024 को रायपुर थाने में केस दर्ज कराया गया। कहा कि उनकी 14 वर्षीय बेटी लापता हो गई थी। आरोप था कि काफी तलाशने पर वह भगत सिंह कॉलोनी में गाजी अब्बास नामक युवक के कमरे में मिली। पुलिस जांच के बाद चार्जशीट दाखिल करते हुए दावा किया था कि आरोपी ने किशोरी को जान...