हरिद्वार, फरवरी 28 -- उत्तराखंड सरकार के नए भू कानून दो और शहरों में भी जमीन खरीदना मुश्किल हो गया है। इसके साथ ही राज्य के 11 जिलों में कृषि, उद्यान की जमीन खरीद पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। इसके साथ ही हरिद्वार, यूएसनगर में कड़े प्रावधान के साथ जमीन खरीद को मंजूरी दी गई है। इस पर गुरुवार को शासन की ओर से स्थिति को और स्पष्ट किया गया। बताया गया कि हरिद्वार, यूएसनगर में बिना शासन की मंजूरी के जमीन नहीं खरीदी जा सकेगी। इस मामले पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया है। आइए जानते हैं शासन की तरफ से क्या नियम हैं। राज्य में एकबार मंजूरी लेकर जमीन खरीदने का अर्थ ये नहीं होगा कि जमीन खरीदने वाले दूसरे प्रदेश के लोगों को अन्य स्थानों पर भी जमीन खरीद की छूट मिल सकेगी। उत्तराखंड में जिन लोगों, उनके परिवारों के नाम पर वर्ष 2...