देहरादून। चंद्रशेखर बुड़ाकोटी, मई 2 -- उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार के नए भू-कानून पर राजभवन ने भी मुहर लगा दी है। अब उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (संशोधन) अधिनियम, 2025 को विधिवत लागू करने के लिए औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। इस कानून के लागू होते ही प्रदेश के 11 पर्वतीय जिलों में कृषि-उद्यान के नाम पर बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद पाएंगे। दूसरे राज्य के लोगों के लिए प्रदेश में नगर निकाय सीमा से बाहर सिर्फ 250 वर्ग मीटर तक जमीन खरीद की व्यवस्था यथावत है, लेकिन नियम को सख्त बना दिया गया है। इसके साथ ही बजट सत्र में पारित सात अन्य विधेयकों को भी राजभवन ने हरी झंडी दे दी। शासन के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की। इसके साथ ही राजभवन से क्रीड़ा विश्वविद्यालय को छोड़कर बाकी सभी विधेयक मंजूर हो गए हैं। वित्...
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