नई दिल्ली, फरवरी 2 -- वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट रजत शर्मा कहते हैं कि इस बजट में आयकर छूट की सीमा 12 लाख रुपये करने के साथ ही किरायेदारी भुगतान में टीडीसी छूट की सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर छह लाख रुपये किए जाने से बड़े वर्ग को फायदा मिलेगा। इनमें ऐसे तबके को फायदा मिलेगा, जो हर महीने 20 से 50 हजार रुपये अपने आवास का किराया देते हैं। अभी तक 20 हजार रुपये से कम किराया देने वालों को टीडीएस में छूट थी, लेकिन अब इसकी सीमा बढ़ने से बड़ी संख्या में ऐसे नौकरीपेशा वर्ग को फायदा होगा, जो फ्लैट का महंगा किराया चुकाते हैं। रजत कहते हैं कि सीनियर सिटीजन को बचत पर मिलने वाले ब्याज में भी बड़ी राहत मिली है। अभी तक 50 हजार रुपये तक के सालाना ब्याज पर कोई टैक्स नहीं देना होता था, लेकिन अब एक लाख रुपये तक का ब्याज छूट सीमा में रहेगा। इनकम टैक्स से जुड़े नए बिल...