नैनीताल, अप्रैल 7 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी जिले के विकासखंड डुंडा स्थित ग्राम हिटाणु में मां हांडा देवी हॉटमिक्स प्लांट और उमा स्टोन क्रशर के संचालन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने इस मामले में दोनों प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। साथ ही याचिकाकर्ता से शपथपत्र पेश करने को भी कहा गया है। गंगा घाटी विकास समिति हिटाणु की ओर से दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि ग्राम हिटाणु में अवैध रूप से हॉटमिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर का संचालन किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों की कृषि भूमि, जल स्रोत एवं पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ रहा है। याचिका में कहा गया है कि इन इकाइयों के दिन-रात संचालन के चलते नवजात शिशुओं की सुनने...
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