रांची, जुलाई 26 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले की सुनवाई करते हुए राज्य के उच्च शिक्षा निदेशक और रांची विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को 29 जुलाई को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मौखिक कहा कि मंगलवार को रांची के एसएसपी को भी कोर्ट में उपस्थित होने को कहा है, ताकि दोनों को जेल भेजा जा सके। यदि सोमवार तक आदेश का पालन कर दिया जाता है, तो दोनों अधिकारियों को हाजिर होने की जरूरत नहीं है। अवमानना याचिका उदय कुमार ने दायर की है। करीब डेढ़ साल पूर्व हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रार्थी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनका पे फिक्सेशन एवं उन्हें पांचवा एवं छठा वेतनमान देने का आदेश दिया था। लेकिन कोर्ट के इस आदेश का अनुपालन नहीं हुआ था। इसके बाद प्रार्थी की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका ...