रांची, मई 6 -- रांची। केंद्र और राज्य सरकार निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को नामांकन में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू कर आरक्षण दे। यह मांग राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने की। मंगलवार को हरमू स्थित प्रदेश कार्यालय में अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार ने 2006 में एससी एसटी ओबीसी वर्ग के छात्रों को निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 15 (5) के तहत 93वां संशोधन कर किया था, जिसे निजी शिक्षण संचालकों ने लागू न कर इसे सर्वोच्च न्यायालय में ले गए। फैसला जनवरी 2014 में पिछड़ा वर्ग के पक्ष में आया। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने प्रधानमंत्री से निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने की मांग की है। वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप वर्मा, महासचिव रा...