नोएडा, अप्रैल 17 -- ग्रेटर नोएडा, कार्यालय संवाददाता। प्राधिकरण क्षेत्र के सिरसा गांव के एक किसान को उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी छह फीसदी आबादी भूखंड का लाभ नहीं दिया गया। अवमानना याचिका दाखिल की गई। 17 वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी किसान दफ्तर के चक्कर लगा रहा है। जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत का असर नहीं हुआ। किसान ने पुन: न्यायालय की शरण लेने की बात कही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसान को छह फीसदी आबादी भूखंड देने का प्रावधान है। सिरसा गांव के पूर्व प्रधान प्रकाश भाटी द्वारा की गई शिकायत के मुताबिक उनकी जमीन का अधिग्रहण वर्ष 2008 में किया गया था, लेकिन छह फीसदी आबादी भूखंड का आवंटन 17 वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं किया गया। प्राधिकरण दफ्तर के बार- बार चक्कर लगाने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। ...