गोंडा, अप्रैल 30 -- गोंडा, विधि संवाददाता। शहीदे आजम भगत सिंह इंटर कालेज में संचालित प्रदर्शनी पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। आदेश का अनुपालन कराये जाने के लिए सीआरओ ने जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेशित किया है। सिविल कोर्ट गोंडा के अधिवक्ता देबी बख्श मिश्रा के अनुसार उनके द्वारा उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में एक जनहित याचिका योजित की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया कि किसी भी शासकीय व सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में शिक्षण व खेलकूद की गतिविधियों के अलावा अन्य किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। जिसके तत्क्रम में शहीदे आजम भगत सिंह इंटर कालेज में चल रही प्रदर्शनी को बंद करने का आदेश पारित किया गया था। जिसके आदेश की प्रति मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव म...
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