नई दिल्ली, मार्च 7 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि प्रथम दृष्टया अपराध होने के अस्तित्व के आधार पर उच्च न्यायालय प्रवर्तन निदेशालय को धन शोधन का मुकदमा/ईसीआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दे सकता है। शीर्ष अदालत ने केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की है, जिसमें राज्य में कथिततौर पर सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश दिया था। जस्टिस अभय एस. ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने इसके साथ ही, उच्च न्यायालय के निर्देश पर ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन के मुकदमे को भी रद्द कर दिया है। हाल ही में पारित अपने फैसले में पीठ ने कहा है कि उच्च न्यायालय के पास प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मुकदमा (ईसीआईआर) दर्ज करने...
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