बागपत, अक्टूबर 8 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम नीरु शर्मा ने चालक को कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर ई-रिक्शा छीनने के आरोपी की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। पुलिस ने आरोपी के पास से ई-रिक्शा भी बरामद की थी। गौरीपुर गांव निवासी शौकत ने गत 18 अगस्त 2025 को बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। शौकत ने बताया कि उसका बेटा सुहेल ई-रिक्शा लेकर बागपत जा रहा था। रास्ते में दो युवक ई-रिक्शा में बैठ गए, जिन्होंने सुहेल को कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद दोनों युवक ई-रिक्शा लेकर चले गए। सुहेल बाजार में बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए वसीर अहमद निवासी अगवानपुर जिला मेरठ समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि जेल में बंद वसीर अह...
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