आगरा, सितम्बर 10 -- पीड़िता ने ई-रिक्शा खरीदकर बजाज एलाइंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया था। बीमा कंपनी ने बिना कारण बताए चोरी गए ई-रिक्शा का क्लेम खारिज कर दिया। उसने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार एवं सदस्य राजीव कुमार ने बजाज एलाइंस जनरल इंश्योंरेस कंपनी से वादी को एक लाख दो हजार रुपये ब्याज सहित दिलाने के आदेश दे दिए। सीता नगर थाना एत्मादुद्दौला निवासी जयमंती ने आयोग में वाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि उन्होंने ई-रिक्शा खरीदकर बजाज एलाइंस जनरल इंश्योंरेस कंपनी से बीमा कराया था। 24 नवंबर 2021 की शाम सुल्तानगंज पुलिया के पास पेट्रोल पंप से ई-रिक्शा चोरी हो गया। हरीपर्वत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। दस्तावेज पूरे कर बीमा कंपनी में क्लेम किया। कंपनी ने बिना कारण बताए क्लेम न...