शामली, सितम्बर 24 -- ई रिक्शा चोरी का क्लेम न देने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने बीका कंपनी द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मेरठ तथा शाखा प्रबंधक पीएनबी डूंगरावली पर 1.24 लाख रुपये का जुर्माना लगा भुगतान के आदेश दिए है। इसमें बीमा राशि पर छह प्रतिशत मय ब्याज के साथ करने के निर्देश दिए है। गांव सुन्ना निवासी संजीव कुमार ने बीमा क्लेम निरस्त करने के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया था। संजीव कुमार ने 23 अक्टूबर 2017 को आदिनाथ ट्रेडर्स, शामली से ई-रिक्शा खरीदा था, जिसका फाइनेंस और इंश्योरेंस पीएनबी डूंगरावली शाखा से कराया गया। बीमा अवधि 23 अक्टूबर 2017 से 22 अक्टूबर 2018 तक थी, प्रीमियम 5,777 और एश्योर्ड वैल्यू 1,14,000 थी। 22 फरवरी 2018 को खेड़ीकरमू से शामली जाते समय सिंभालका पेट्रोल पंप के पास ई-रिक्शा चोरी हो गया। उन...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.