संतकबीरनगर, मई 7 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में ई रिक्शा चालक के हत्या के आरोपी दो युवकों का जमानत प्रार्थना पत्र जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया। आरोपी रवि प्रकाश उर्फ रोहित पर गांव के ई रिक्शा चालक अमन की अपने सहयोगी हरिकेश सिंह के साथ मिलकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकरण में हरिश्चन्द्र पुत्र शिवदास ग्राम बैरमपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद ने दिनांक 16 फरवरी 2025 को प्रभारी निरीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया। वादी का आरोप था कि उनका पुत्र अमन ई-रिक्शा चालक है। 10 फरवरी को मेरी पत्नी मुकदमे की पैरवी के लिए कचहरी गई थी। अमन अपनी मां को लेने कचहरी गया था। मां को घर भेज कर ई-रिक्शा चलाने पुनः खलीलाबाद चल...
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