प्रयागराज, जुलाई 5 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ई-रिक्शा या ई-कार्ट की खरीद-बिक्री के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (ट्रेनिंग सर्टिफिकेट) लेना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 8-A के तहत केवल ई-रिक्शा चलाने के लिए प्रशिक्षण जरूरी है, खरीदने या बेचने के लिए नहीं। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने मेरठ की हिंद सर्विसेज की याचिका पर अधिवक्ता प्रारब्ध पांडेय और दूसरे पक्ष के वकील को सुनकर दिया। याचिका के अनुसार सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मेरठ के जारी आदेश में केवल ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रेनिंग प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्तियों को ही ई-रिक्शा बेचने की अनुमति दी गई थी। इसे नियमों के विरुद्ध बताते हुए तर्क दिया गया क...