मथुरा, फरवरी 16 -- ई-रिक्शा की बैटरी चोरी करने वाले को एसीजेएम सोनिका वर्मा की अदालत ने 6 माह के कारावास और 200 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी अभियोजन अधिकारी अरूण दुबे द्वारा की गई। ग्राम सकीतरा गोवर्धन निवासी भीमचंद्र पुत्र हरीभगत के घर के बाहर 20 सितंबर 2024 उसका ई-रिक्शा खड़ा था। रात करीब 11 बजे खट खट की आवास सुनकर भीमचंद्र बाहर गया तो तीन लोग उसके ई-रिक्शा की बैटरी चोरी कर ले जा रहे थे। उसने तीनों को पहचान लिया। इसकी रिपोर्ट उसने पुरुषोत्तम पुत्र गजेन्द्र निवासी ग्राम हरीपुरा गोवर्धन सहित तीन लोगों के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने 21 सितंबर को पुरूषोत्तम सहित तीनों नामजदों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की गई दोनों बैटरियां बरामद कर लीं। गोवर्धन पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प...