फरीदाबाद, जनवरी 15 -- चंडीगढ़/फरीदाबाद। फरीदाबाद में प्लॉट की ई-नीलामी से जुड़े एक मामले में हरियाणा राइट टू सर्विस आयोग ने अहम आदेश दिया है। आयोग ने विकास कार्य अधूरे रहने पर प्राधिकरण की जिम्मेदारी तय की। आवंटी को मुआवजा देने के निर्देश जारी किए गए। प्रवक्ता के मुताबिक हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने फरीदाबाद में ई-नीलामी से जुड़े एक प्रकरण में यह स्पष्ट किया है कि किसी भी प्लॉट को नीलामी में शामिल करने से पहले वहां सभी जरूरी विकास कार्य पूरे होने चाहिए। आयोग ने कहा कि अधूरे विकास कार्यों के साथ प्लॉट का आवंटन करने से आवंटियों को परेशानी होती है, जो स्वीकार्य नहीं है। आयोग के अनुसार, ई-नीलामी में शामिल प्लॉट्स पर सड़क, सीवर, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं का उपलब्ध होना जरूरी है, ताकि आवंटी समय पर निर्माण कार्य शुरू कर सकें। विकास कार्यों...