नई दिल्ली, जुलाई 15 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ ई-कॉमर्स वेबसाइटों को रिलायंस व जियो ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने वाले उत्पादों को अपनी सूची से हटाने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने एक निषेधाज्ञा पारित की, जिसमें कथित उल्लंघनकर्ताओं को रिलायंस व जियो ट्रेडमार्क वाले उत्पादों के निर्माण, बिक्री या विज्ञापन करने से रोक दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि वे रिलायंस के कलात्मक कार्यों का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि उल्लंघनकारी ट्रेडमार्क यह दर्शाते हैं कि उत्पाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) द्वारा निर्मित किए गए हैं। पीठ ने आरआईएल द्वारा दायर एक मुकदमे पर यह आदेश पारित किया है। इस मामले में आरोप लगाया गया कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कई विक्रेता रिलायंस के ट्रेडमार्क का उपयोग करके फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) उत्पाद ब...