गाज़ियाबाद, नवम्बर 18 -- गाजियाबाद, संवाददाता। वाहनों के प्रदूषण को रोकने के लिए अब ई-कॉमर्स और डिलीवरी सेवा प्रदाता कंपनियों को अपनी नई फ्लीट में केवल सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करने होंगे। इसको लेकर परिवहन विभाग ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के ताज़ा दिशा निर्देशों को सभी एग्रीगेटर, डिलीवरी और ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएक्यूएम ने दिल्ली-एनसीआर में वाहन जनित प्रदूषण पर अंकुश लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) डॉ. सिया राम वर्मा ने बताया कि ओला-उबर जैसे एग्रीगेटर, जोमैटो-स्वीगी जैसी डिलीवरी सेवा प्रदाता तथा ई-कॉमर्स कंपनियों पर अब नई फ्लीट में केवल सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करने की बाध्यता होगी। वहीं सीएक्यूएम निर्देशों के मुताबिक एक जनवरी 2026 से चार पह...