औरंगाबाद, मार्च 8 -- गोह, संवाद सूत्र। बिहार सरकार के खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 31 मार्च तक ई-केवाईसी कराने का कार्डधारियों को निर्देश दिया गया है। ई-केवाईसी सुविधा डीलरों के पास निशुल्क उपलब्ध है। बीएसओ अभिनीत कुमार ने बताया कि जो उपभोक्ता पीडीएस दुकान तक नहीं जा सकते, वे स्मार्ट मोबाइल पर खुद भी ई-केवाईसी कर सकते हैं। यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर लाभुक ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तो राशन मिलना बंद हो सकता है। विदित हो कि गोह प्रखंड में कुल 32 हजार 223 कार्डधारी हैं। ई-केवाईसी को लेकर प्रखंड के सभी डीलरों को आवश्यक निर्देश दिया गया है।

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