कुशीनगर, अगस्त 13 -- कुशीनगर। उत्तर प्रदेश शासन ने ई-केवाईसी से वंचित पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों इसमें शून्य से पांच वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को छोड़कर बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। शासन ने निर्देश जारी करते हुए ऐसे लाभार्थियों को अगले 3 माह तक राशन वितरण में शामिल करने की अनुमति दी है। खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कई पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों की ई-केवाईसी अब तक पूरी नहीं हो पाई है। इस कारण से उनके परिवार को अनाज वितरण से वंचित नहीं किया जाये तथा समय रहते ई-केवाईसी पूरा कराया जाये। शासन से निर्देश मिलने के बाद जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडेय ने सभी पूर्ति अधिकारियों व दुकानदरों को निर्देश दिया है कि अगले 3 तक पूर्व की तरह राशन का वितरण कराया जाये। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लाभार्थियों ने अ...
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