नई दिल्ली, अप्रैल 30 -- - तेजाब हमला पीड़ित और दृष्टिबाधितों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित होगा - बैंकिंग और ई-गवर्नेंस सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत नई दिल्ली, विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को डिजिटल केवाईसी (Ḥई-केवाईसी) के मानदंडों को संशोधित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने तेजाब हमला पीड़ित या दृष्टिहीनता के कारण चेहरे की विकृति वाले व्यक्ति की भी बैंकिंग और ई-गवर्नेंस सेवाओं तक पहुंच के लिए यह आदेश दिया। कोर्ट ने सरकार के दायित्व और जिम्मेदारियों पर जोर देते हुए कहा वह एक समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करे जो हाशिए पर पड़े और समाज के कमजोर तबके के लोगों ‌सहित सभी के लिए सुलभ हो। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने अपने फैसले में कहा है, 'चूंकि सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाए...