साहिबगंज, सितम्बर 29 -- साहिबगंज। ईस्टर्न झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की साहिबगंज शाखा की ओर से झारखंड नगरपालिका सड़क (पथ) कर नियम 2025 के प्रारूप पर कड़ी और तर्कसंगत आपत्ति दर्ज कराई है। इस मामले में ईस्टर्न झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने राज्य के नगर विकास व आवास विभाग के सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कर, यद्यपि वैधानिक समर्थन से युक्त है, कानूनी रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से अस्थिर और प्रशासनिक रूप से विनाशकारी है। यदि इसे वर्तमान स्वरूप में लागू किया जाता है, तो यह न तो न्यायिक जांच का सामना कर पाएगा और न ही झारखंड के आर्थिक हितों की पूर्ति करेगा। नगरपालिका पथ कर नियमावली 2025 को झारखंड सरकार की ओर से एक सितंबर 2025 को लाया गया है । इसके लिए एक अक्टूबर तक आपत्ति व सुझाव मांगे गए थे । इसके ल...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.