नई दिल्ली, सितम्बर 13 -- मद्रास हाईकोर्ट ने ईशा फाउंडेशन में प्रदूषण मानदंडों के उल्लंघन के आरोप वाली याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश मनींद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की पीठ ने याचिका में लगाए गए आरोपों के सिलसिले में तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से दायर जवाबी हलफनामे पर गौर किया। पीठ ने कहा कि जवाबी हलफनामे में कहा गया कि ईशा फाउंडेशन के पास कार्यक्रमों के दौरान उत्पन्न होने वाले तरल और ठोस कचरे के निपटान के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं तथा उसने ध्वनि नियमों का भी पालन किया है। पीठ ने कहा कि इसके अलावा, ईशा फाउंडेशन ने सभी चार अवजल शोधन संयंत्र (एसटीपी) के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कोयंबटूर से प्राप्त पर्याप्तता रिपोर्ट पेश की है। याचिकाकर्ता एसटी शिवज्ञानन ने अदालत से अनुरोध किया था कि ईशा फाउंडे...