हजारीबाग, सितम्बर 3 -- बरही प्रतिनिधि। उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार ईद मिलाद-उन-नबी शांति और सौहार्द से संपन्न कराने के लिए एसडीओ जोहन टुडू ने निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है। एसडीओ ने बताया कि यह आदेश दिनांक 4 सितंबर से 7 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। विधि-व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने और असामाजिक तत्वों की किसी भी अनुचित गतिविधि को रोकने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। इस दौरान अस्त्र-शस्त्र लेकर घूमना प्रतिबंधित रहेगा। बिना अनुमति जुलूस या झांकी निकालना वर्जित रहेगा। जुलूस केवल निर्धारित मार्ग से पारंपरिक रीति-रिवाज के अनुसार निकाले जाएंगे। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली अफवाहें और गलत सूचनाओं पर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया व्हाट्सएप्प, ट्विटर, फेसबुक पर भड़काऊ, सांप्रदायिक संदेश, ऑडियो या वीडियो साझा ...