रांची, मार्च 6 -- रांची। विशेष संवाददाता ईडी को मैनेज करने के नाम पर छह करोड़ के लेन-देन के मामले में दर्ज प्राथमिकी पर हाईकोर्ट ने पुलिस जांच पर रोक बरकरकार रखा है। साथ ही पंडरा, सुखदेव नगर एवं अन्य थाना के चार अक्तूबर से 17 अक्तूबर 2024 तक के सीसीटीवी फुटेज को भी सुरक्षित रखने के आदेश जारी रखा है। गुरुवार को ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को निर्धारित की। अधिकारियों के नाम पर वसूली के लिए रांची के सुखदेवनगर थाना में सुजीत कुमार एवं अन्य के नाम दर्ज प्राथमिकी की सीबीआई से जांच कराने के लिए ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। ईडी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि इस मामले में पुलिस सही तरीके से जांच नहीं कर रही है। पुलिस ईडी अधिकारियों को इस मामले में गलत तरीके से फंसा...