नई दिल्ली, जनवरी 20 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मुद्दे पर सुनवाई करने पर सहमति जताई कि क्या प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) संविधान के अनुच्छेद-226 के तहत एक 'न्यायिक इकाई' (ज्यूरिस्टिक पर्सन) के रूप में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकती है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने केरल और तमिलनाडु सरकारों द्वारा दायर अपीलों पर ईडी को नोटिस जारी किया। इन अपीलों में केरल हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने ईडी को अनुच्छेद-226 के तहत याचिका दायर करने का अधिकार होने की पुष्टि की गई थी। अनुच्छेद-226 उच्च न्यायालयों को कुछ रिट जारी करने की शक्ति से संबंधित है। केरल हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष 26 सितंबर को पारित अपने आदेश में एकल जज के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें 2020 में राजनयिक माध्यम के जरिए हुए सोना त...
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