पटना, मार्च 8 -- पटना हाईकोर्ट ने ईडी के अपर निदेशक शशि शेखर को कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। शुक्रवार को न्यायमूर्ति अनिल सिन्हा की एकलपीठ ने मामले पर सुनवाई के बाद अर्जी को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि आवेदक 2017 में पटना में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में सहायक निदेशक के पद पर पदस्थापित रहते हुए मेसर्स सेट स्क्वायर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के राज कुमार अग्रवाल के साथ मिल कर एक साजिश के तहत अपने पद का दुरुपयोग कर विभिन्न व्यक्तियों से दस लाख रुपये की अवैध रिश्वत ली। एफआईआर दर्ज होने के बाद प्राप्त सूचना के आधार पर सीबीआई अधिकारियों एवं दो अन्य स्वतंत्र गवाहों की एक ट्रैप टीम गठित की गई। ट्रैप टीम पटना एयरपोर्ट के निकास द्वार पर उनका इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद आवेदक एक लाल ट्रॉली बैग के साथ एयरपोर्ट से बाहर आया और हु...