नई दिल्ली, जुलाई 31 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी, संपत्तियां जब्त करने और तलाशी की शक्तियां बरकरार रखने के 2022 के फैसले की समीक्षा वाली याचिकाओं की विचारणीयता पर 6 अगस्त को सुनवाई करेगा। जस्टिस सूर्यकांत, उज्जल भुइयां और एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने कहा कि ईडी ने तीन प्रारंभिक मुद्दों का जिक्र किया है, जो मुख्य रूप से पुनर्विचार याचिकाओं की विचारणीयता पर से संबंधित है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिकाओं में विचार के लिए 13 सवाल उठाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि प्रस्तावित मुद्दे समीक्षा कार्यवाही में उठ रहे हैं, इसलिए हम सबसे पहले विभिन्न पक्षों की ये दलीलें सुनेंगे कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं या नहीं। पीठ ने कहा कि इसके बाद याचिकाकर्ताओं की ...