नई दिल्ली, दिसम्बर 19 -- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड के लंबे समय से लंबित कर्मचारियों के दावों में 311.67 करोड़ रुपये की वापसी सुनिश्चित की है। यह कार्रवाई चेन्नई के ऋण पुनर्प्राप्ति ट्रिब्यूनल (डीआरटी)-I के रिकवरी अधिकारी के 12 दिसंबर, 2025 के आदेश के बाद हुई है। ईटी की खबर के मुताबिक इस आदेश में पहले ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वापस किए गए कुर्क शेयरों की बिक्री से प्राप्त राशि जारी करने का निर्देश दिया गया था। यह राशि अब आधिकारिक लिक्विडेटर को हस्तांतरित कर दी जाएगी, ताकि किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारियों में इसे बांटा जा सके।जांच और कार्रवाई ईडीने अपनी जांच की शुरुआत किंगफिशर एयरलाइंस, उसके प्रवर्तक विजय माल्या और संबद्ध संस्थाओं के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज ब...