रांची, फरवरी 9 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) रांची जोनल ऑफिस के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की जांच पर रोक बरकरार रखा है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए रोक बरकरार रखी और अगली सुनवाई 17 फरवरी को निर्धारित की गई। इस दिन ईडी की ओर से दायर याचिका की वैधता पर सुनवाई होगी। सोमवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने याचिका की वैधता पर सवाल उठाया और कहा कि यह याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है, जबकि ईडी की ओर से पक्ष रखते हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सरकार के दावे का विरोध किया। इस पर अदालत ने 17 फरवरी को याचिका की वैधता पर सुनवाई निर्धारित की और पूर्व के सभी अंतरिम निर्देशों को बरकरार रखा। पिछली सुनवाई के दौरान हाईको...