नई दिल्ली, नवम्बर 5 -- आपने किसी बिल्डर से फ्लैट या घर खरीदा है और पीएमएलए के तहत बिल्डर की संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिवालियापन प्रक्रिया में शामिल कंपनियों की जब्त संपत्तियों को रिहा करने की राह को आसान बना दिया है। ईडी ने एक बयान जारी कर कहा कि पीएमएलए के तहत पहले कुर्क की गई संपत्तियों की बहाली को सक्षम बनाकर दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत कंपनियों के सफल समाधान में सहयोग के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। इससे दिवालिया कंपनियों की संपत्तियां अब वापस प्रभावित पक्षों को मिल सकेगी। पीएमएलए के तहत जब्त संपत्तियों को इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के तहत चल रही प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे बैंकों, निवेशकों और घर व फ्लैट खरीदारों को अपने फंसे पैसे और संप...
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