नई दिल्ली, दिसम्बर 1 -- नई दिल्ली, प्रभात कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को देशभर के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक ऐसी नीति का प्रस्ताव देने को आदेश दिया है, जिससे सुनिश्चित हो सके कि कम आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और पिछड़े बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने में किसी तरह की कोई बाधा नहीं हो। शीर्ष अदालत ने शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों के तहत ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों को डिजिटल गैजेट्स यानी मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट आदि मुहैया कराने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि सभी बच्चों के लिए, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, समान शिक्षा के मौके पक्के करने की जरूरत है। सीजे...