पटना, मार्च 20 -- संविधान में 103वें संशोधन के आलोक में केंद्र सरकार कार्यालय द्वारा जारी ज्ञापन के बाद विभिन्न पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए राज्य में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है। केंद्र के ज्ञापन में इस वर्ग को उम्र में छूट देने का प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए राज्य सरकार की नियमावली में भी इसका प्रावधान नहीं है। गुरुवार को विधानसभा में प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने डॉ. संजीव कुमार व अन्य के ध्यानाकर्षण के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मामले पर निर्णय का अधिकार भारत सरकार को ही है। भारत सरकार इस मामले को लेकर भी संविधान में संशोधन करती है, तभी इस पर कोई विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पे...