लखनऊ, मई 29 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी जल निगम के 1742 कर्मियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए इन कर्मियों को पेंशन और दूसरे सेवा संबधी समस्त लाभ पाने का हकदार करार दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने ओम प्रकाश व अन्य की ओर से दाखिल दो अलग-अलग विशेष अपीलों को मंजूर करते हुए पारित किया। अपीलार्थियों का कहना था कि निगम में उनकी नियुक्ति 1984 से 1989 के बीच मस्टर रोल अथवा वर्क चार्ज कर्मचारी के रूप में हुई थी। बाद में उन्हें वर्ष 1991 से 2011 के बीच विनियमित कर दिया गया। 18 अगस्त 2020 और 20 अगस्त 2020 के आदेशों से तमाम सेवा संबधी लाभ छीन लिए गए। अपीलार्थियों का कहना था कि उन्होंने एकल पीठ के समक्ष याचिका दाखिल की थी, जिसमें एकल पीठ ने उन कर्मियों को तो लाभ ...