हैदराबाद, जनवरी 28 -- तेलंगाना हाईकोर्ट ने रात 11 बजे के बाद सिनेमाघरों में बच्चों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह सुबह जल्दी और देर रात के समय बच्चों के थिएटर और मल्टीप्लेक्स में प्रवेश को नियंत्रित करे। जस्टिस बी. विजयसेन रेड्डी ने आदेश दिया कि जब तक राज्य सरकार इस पर निर्णय नहीं ले लेती, तब तक 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रात 11 बजे के बाद थिएटर और मल्टीप्लेक्स में फिल्में देखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा, "इस न्यायालय की राय में, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रात 11 बजे के बाद थिएटर और मल्टीप्लेक्स में देर रात की फिल्में देखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राज्य सरकार सभी संबंधित पक्षों से परामर्श कर इस संबंध में निर्णय ले और बच्चों के प्रवेश को सुबह 11 बजे से पहले और रात...
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