रामपुर, अक्टूबर 30 -- मध्यम वर्ग एवं जरूरतमंद परिवारों के बच्चे निजी स्कूलों में अन्य छात्रों के साथ बैठकर पढ़ेंगे। इन बच्चों को यह अवसर आरटीई के तहत निजी स्कूलों प्रवेश मिलने पर मिलेगा। इस बार शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत पांच चरणों में आवेदन मांगे जाएंगे। पहले चरण की प्रक्रिया दिसंबर माह से शुरू होगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में मध्यम व जरूरमंद, गरीबों के बच्चों को नि:शुल्क पढ़ाई का अवसर मिलता है। इसके तहत निजी विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षा से कक्षा आठ वीं तक पढ़ाई होती है। निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर गरीब परिवारों के बच्चों को प्रवेश दिलाया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत हर साल बेसिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं। अलग-अलग तिथियों में आवेदन और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया की जाती ह...