रुड़की, जून 7 -- उत्तराखंड सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि समान नागरिकता संहिता (यूसीसी) के तहत अब विवाह पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) निशुल्क होगा। यह आदेश 26 जुलाई तक लागू रहेगा। शासन की ओर से इस संबंध में शुक्रवार को निर्देश जारी कर दिए गए है। तय की गई तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन की शुल्क भी निर्धारित कर दी गई है। शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए है। यदि 26 जुलाई के बाद कोई विवाह पंजीकरण करता है, तो शुल्क के साथ ही उस पर जुर्माना भी लगेगा। यह नियम 26 मार्च 2010 के पश्चात हुए विवाहों का पंजीकरण पर लागू होगा। बता दें कि रुड़की नगर निगम क्षेत्र में अब तक 2200 विवाह पंजीकरण हो चुके है। समान नागरिक संहिता 27 जनवरी को लागू किया गया था। जिसके तहत सभी विवाहित लोगों को अनिवार्य रूप से यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण करना है। पंजीकरण के लिए...