नई दिल्ली, अप्रैल 24 -- पूंजी बाजार नियामक सेबी ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड पर 10 लाख रुपये का बड़ा जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (एसआईएसी) द्वारा पारित अंतरिम आदेश के संबंध में अपर्याप्त और विलंबित प्रकटीकरण करने के लिए लगाया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने फ्यूचर ग्रुप और मुकेश अंबानी के रिलायंस समूह के बीच व्यवस्था की योजना के संबंध में अमेजन डॉट कॉम द्वारा उठाई गई चिंताओं की जांच करने के बाद यह आदेश दिया है।क्या कहा सेबी ने सेबी ने कहा कि फ्यूचर रिटेल ने शेयर बाजारों के हस्तक्षेप के बाद ही एक नवंबर, 2020 को एसआईएसी के समक्ष अमेजन के मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने का खुलासा किया था। सूचना का खुलासा घटना के 24 घंटे के भीतर (छह अक्टूबर, 2020 को या उससे पहले) एलओडीआर (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.