नई दिल्ली, दिसम्बर 3 -- सुप्रीम कोर्ट इस्कॉन इंडिया की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई के लिए बुधवार को सहमत हो गया। याचिका में बेंगलुरु के प्रतिष्ठित हरे कृष्ण मंदिर को शहर की इस्कॉन सोसायटी का बताने के शीर्ष अदालत के 16 मई के फैसले की समीक्षा का अनुरोध किया गया है। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस्कॉन इंडिया की ओर से दायर समीक्षा याचिका तथा इसी तरह की अन्य याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली। इसके साथ ही पीठ ने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ (इस्कॉन) के बेंगलुरु गुट और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी अपना जवाब दाखिल करने को कहा। शीर्ष अदालत ने 16 मई को बेंगलुरु स्थित हरे कृष्ण मंदिर का नियंत्रण इस्कॉन के मुंबई गुट को देने के कर्नाटक हाईकोर्ट के मई 2011 के आदेश को...